कोचिंग सेंटर और निजी संस्थान भी 22 मार्च तक बंद
इन सबके बावजूद भी लखनऊ में कुछ कोचिंग सेंटर और निजी संस्थान अभी भी स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं। इसे देखते हुए रविवार को जिलाधिकारी ने सभी निजी कोचिंग सेंटर और इंस्टीट्यूट को अग्रिम आदेशों तक 22 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए हैं। अगर इस बीच कोई भी संस्थान और कोचिंग सेंटर खुला हुआ पाया जाता है तो उस पर भारतीय दंड संहित की धारा 188 के अंर्तगत कार्रवाई की जाएगी।
पालन नहीं करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं। इस मामले में प्रशासन ने राजधानी लखनऊ में सार्वजनिक स्थलों को 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। इसी तरह का आदेश एनसीआर के नोएडा और गाजियाबाद जिले के लिए भी जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, लखनऊ के अलावा इन दोनों शहरों के सभी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, क्लब डिस्को, जिम और मॉल्स बंद किए गए है। कोरोना के मद्देनजर प्रशासन ने ऐतिहातन इस तरह का कदम उठाया है। लखनऊ में इस तरह का आदेश जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने जारी किया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि इस आदेश का पालन नहीं करने वाले इन प्रतिष्ठानों के मालिकों, संचालकों और प्रबंधकों पर सख्त कार्रवाई होगी।