बता दें कि कुछ दिन पहले कोयंबटूर के एक व्यक्ति ने ऑनलाइन गेम रमी में पैसे गंवाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। अब तमिलनाडु के राज्यपाल ने जो अध्यादेश जारी किया है, उसमें उन व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाया है, जो कंप्यूटर या अन्य किसी संचार उपकरण के जरिए सट्टेबाजी करते हैं या इस तरह के गेम खेलते हैं।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने हाल ही इस पर संकेत देते हुए कहा था कि राज्य में इस तरह की गतिविधियों में पैसे गंवाने वाले लोगों की आत्महत्याओं और कई शिकायतों के बाद ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार कदम उठा रही है।
राज्य सरकार द्वारा लगाए गए बैन के बाद अगर कोई व्यक्ति सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग में दोषी पाया जाता है तो उसे 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा उसे 6 माह की जेल भी हो सकती है। वहीं इस तरह के गेम का आयोजन करने वालों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
बता दें कि तमिलनाडु से पहले आंध्र प्रदेश में भी ऑनलाइन गैंबलिंग गेम्स पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके लिए सरकार ने एपी गेमिंग एक्ट 1974 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के बाद ऐसे ऑनलाइन गेम्स के आयोजकों को पहली बार पकड़े जाने के बाद एक साल की कैद की सजा का प्रावधान है। दूसरी बार पकड़े जाने पर दो साल की जेल और जुर्माना। वहीं, इस तरह के गेम खेलने वालों को छह महीने की जेल हो सकती है।