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अब इस राज्य में नहीं खेल पाएंगे ऑनलाइन गैंबलिंग गेम्स, पकड़े गए तो 5000 रु का जुर्माना और 6 महीने की जेल

ऐसे गेम्स में पैसा गंवाने के बाद कई लोगों ने की आत्महत्या।
गेम का आयोजन करने वालों पर लगाया जाएगा 10,000 रुपए का जुर्माना।
पकड़े जाने पर 6 माह की जेल का भी है प्रावधान।

Nov 21, 2020 / 02:59 pm

Mahendra Yadav

इंटरनेट पर कई ऐसे गेम मौजूद हैं, जो यूजर्स को पैसा कमाने का लालच देते हैं। कुछ गेम सट्टेबाजी से भी जुड़े होते हैं। कई लोग इनके चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे में तमिलनाडु सरकार ने सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगा दिया है। राज्य सरकार के एक प्रस्ताव के आधार पर राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने इस बारे अध्यादेश जारी किया। सरकार ने यह कदम इस तरह की गेमिंग में कथित रूप से पैसे गंवाने और आत्महत्या कर लिए जाने के बाद उठाया है।
ऑनलाइन गेम रमी में पैसे गंवाने के किया सुसाइड
बता दें कि कुछ दिन पहले कोयंबटूर के एक व्यक्ति ने ऑनलाइन गेम रमी में पैसे गंवाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। अब तमिलनाडु के राज्यपाल ने जो अध्यादेश जारी किया है, उसमें उन व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाया है, जो कंप्यूटर या अन्य किसी संचार उपकरण के जरिए सट्टेबाजी करते हैं या इस तरह के गेम खेलते हैं।
मुख्यमंत्री ने दिए थे संकेत
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने हाल ही इस पर संकेत देते हुए कहा था कि राज्य में इस तरह की गतिविधियों में पैसे गंवाने वाले लोगों की आत्महत्याओं और कई शिकायतों के बाद ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार कदम उठा रही है।
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देना पड़ेगा जुर्माना
राज्य सरकार द्वारा लगाए गए बैन के बाद अगर कोई व्यक्ति सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग में दोषी पाया जाता है तो उसे 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा उसे 6 माह की जेल भी हो सकती है। वहीं इस तरह के गेम का आयोजन करने वालों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
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आंध्र प्रदेश में प्रतिबंध
बता दें कि तमिलनाडु से पहले आंध्र प्रदेश में भी ऑनलाइन गैंबलिंग गेम्स पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके लिए सरकार ने एपी गेमिंग एक्ट 1974 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के बाद ऐसे ऑनलाइन गेम्स के आयोजकों को पहली बार पकड़े जाने के बाद एक साल की कैद की सजा का प्रावधान है। दूसरी बार पकड़े जाने पर दो साल की जेल और जुर्माना। वहीं, इस तरह के गेम खेलने वालों को छह महीने की जेल हो सकती है।

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