पीडि़ता ने आरपीएफ आरक्षक उपदेश कुमार के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत सौंप कार्रवाई की मांग रखी। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले में धारा 294, 506, 376(2)(सी), 376(2)(एन) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। पीडि़ता का कहना है कि करीब 5-6 माह पहले का मामला है।
बाद में करने लगा ब्लैकमेल
आरपीएफ जवान ने महिला से बलात्कार तो किया ही, उसका हौसला इतना बढ़ गया कि वह महिला को ब्लैकमेल करने लगा। वह महिला से कहने लगा कि अब उसे दूसरी लडक़ी व्यवस्था करवानी पड़ेगी। इसके बाद महिला ने थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।