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जोधपुर

शुष्क दिवस पर चार दुकानों पर शराब की अवैध बिक्री, 4 अफसरों पर कार्रवाई

– चार लाइसेंसधारकों के खिलाफ मामले दर्ज- सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी के दो निरीक्षक व एक प्रहराधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश

जोधपुरOct 04, 2020 / 12:40 am

Vikas Choudhary

शुष्क दिवस पर चार दुकानों पर शराब की अवैध बिक्री, 4 अफसरों पर कार्रवाई

शुष्क दिवस पर चार दुकानों पर शराब की अवैध बिक्री, 4 अफसरों पर कार्रवाई

जोधपुर.
महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष में शुष्क दिवस के बावजूद शहर में कई दुकानों पर शराब की अवैध बिक्री हुई। संभागीय आयुक्त डॉ समित शर्मा के निर्देश पर आबकारी व पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई पर चार लाइसेंसशुदा दुकानों पर शराब की अवैध बिक्री पकड़ी और इनके खिलाफ अभियोग दर्ज किए गए। वहीं, आबकारी विभाग के चार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए।
अतिरिक्त आबकारी आयुक्त डॉ बीएस चौहान ने बताया कि शुष्क दिवस पर शराब की अवैध बिक्री के बारे में संभागीय आयुक्त डॉ समित शर्मा के निर्देश पर आबकारी व पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। आबकारी निरोधक दल, आबकारी निरीक्षक व पुलिस की अलग-अलग टीमें बनाकर शराब दुकानों पर जांच की गई। इस दौरान चार दुकानों पर शराब की अवैध बिक्री पाई गई। इस पर जोन-4 में शॉप-1 के लाइसेंसधारक अजेन्द्रसिंह सोढ़ा, जोन-1 में शॉप-1 के मेहताब सिंह व जोन-1 में शॉप-5 के लाइसेंसधारक नवनीत महेच के खिलाफ मामले दर्ज किए गए।
उधर, महामंदिर थाना पुलिस ने भदवासिया और देवनगर थाना पुलिस ने मसूरिया नट बस्ती स्थित अंग्रेजी शराब दुकानों से शराब की अवैध बिक्री पकड़ी। शराब खरीदने वालों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
उधर, बाड़मेर जिले में भी दो दुकानों पर शुष्क दिवस के बावजूद शराब बिक्री होने के संबंध में मामले दर्ज किए गए।
चार अफसरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश

संभागीय आयुक्त डॉ समित शर्मा के निर्देश पर सहायक आबकारी अधिकारी पोमाराम, आबकारी निरीक्षक पूजा मरोठी व कीर्ति सोनी और प्रहराधिकारी देवाराम के खिलाफ कत्र्तव्य पालन में उदासीनता बरतने के लिए राजस्थान असैनिक सेवा नियम 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।
७ दिन में शटर के नीचे हॉल व साइड खिड़की बंद होगी
संभागीय आयुक्त डॉ समित शर्मा ने पुलिस कमिश्नर के सहयोग से शहर की सभी शराब दुकानों की फोटोग्राफी करवाई। दुकानों के शटर के नीचे बने हॉल (मोरिया) और साइड की दीवार में बनी खिड़कियां, जंगले व दरवाजे सात दिन में बंद करवाने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि इनमें से रात आठ बजे बाद शराब की अवैध बिक्री न हो पाए।

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