दो साल छह माह की जांच में सीबीआइ ने लोकेन्द्रसिंह कालवी, सुखदेवसिंह गोगामेढ़ी, हनुमानसिंह खांगटा, महिपाल सिंह मकराना, योगेन्द्रसिंह कतर, दुर्गसिंह, रंजीतसिंह मंगला उर्फ रंजीतसिंह सोढाला, रंजीतसिंह गेंदिया, रणवीरसिंह गुड़ा, आेकेन्द्र राणा उर्फ हितेन्द्रसिंह राणा, चरणजीतसिंह कंवर उर्फ चीनू, एपी सिंह, सीमा रघुवंशी उर्फ सीमा राघव, गिरीराजसिंह लोटवाड़ा, महावीरसिंह, प्रतापसिंह राणावत, प्रेमसिंह बनवासा, भंवरसिंह रेता, दिलीपसिंह, जब्बरसिंह, मोहनसिंह हट्टौज, युनूस अली, राजेन्द्रसिंह गुड़ा व घनश्यामसिंह त्योड के खिलाफ जोधपुर स्थित एसीजेएम सीबीआइ मामलात की विशेष अदालत में चालान पेश किया।