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झालावाड़

नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास

झालावाड़. विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट न.-1 के विशेष न्यायाधीश राजेश शर्मा ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

झालावाड़Oct 08, 2024 / 11:29 pm

jagdish paraliya

  • झालावाड़. विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट न.-1 के विशेष न्यायाधीश राजेश शर्मा ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
झालावाड़. विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट न.-1 के विशेष न्यायाधीश राजेश शर्मा ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
  • विशिष्ठ लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 11 अगस्त 2021 को पीड़िता दिन के करीब 11 बजे अपने दादा के साथ झालरापाटन गई थी। दादा पीड़िता को मंदिर के पास बिठाकर दुकान पर साबान लेने गए थे। वापस आने पर दादा को जब पीड़िता मंदिर के पास नहीं मिली तो घर आकर परिजनों को बताया। इस बाबत पीड़िता के पिता ने महिला थाना झालावाड में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने 24 अगस्त 2021 को पीड़िता को कोटा से दस्तयाब किया था। तब पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि वह मंदिर के पास बैठी हुई थी तो आरोपी जो रिश्तेदार था वो आया और जोर-जबरदस्ती झालावाड़ ले गया। वहां से बस में बिठाकर कोटा ले गया वहां उसका बलात्कार किया। पुलिस ने अनुसंधान कर आरोपी को गिरफ्तार कर 21 सितंबर 2021 को न्यायालय में पेश किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी करते हुए प्रकरण में 16 गवाह व 23 दस्तावेज पेश किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए विशेष न्यायाधीश राजेश शर्मा ने 20 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया। माननीय न्यायालय ने प्रकरण में पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाने की अनुशंसा की है।

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