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जयपुर

सरकार ने प्रदेश में नगर निगमों, परिषदों और पालिकाओं में वार्डों का किया पुर्नगठन, ऐसे समझें वार्डों का गणित

राज्य सरकार ने विभिन्न नगर निगमों, परिषदों और पालिकाओं में सीटों का निर्धारण किया गया है।

जयपुरJun 10, 2019 / 08:45 pm

Kamlesh Sharma

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जयपुर। राज्य सरकार (Rajasthan Government) ने विभिन्न नगर निगमों, परिषदों और पालिकाओं में सीटों का निर्धारण किया गया है। इसके तहत जयपुर नगर निगम (Jaipur Nagar Nigam) में अब 150 और जोधपुर और कोटा नगर निगम ( Jodhpur, Kota Nagar Nigam) अब 100 वार्ड होंगे। प्रदेश की सभी नगरीय निकायों को आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि आगामी नगर निगमों, परिषदों और पालिकाओं चुनाव के लिए वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर अधिसूचना 10 जून, 2019 के अनुरूप वार्डो के पुर्नगठन हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।
19 अगस्त तक राज्य सरकार द्वारा पुर्नसीमांकन वार्डों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग के सचिव पवन अरोड़ा ने बताया कि राज्य की सभी 44 नगर पालिकाओं में नवम्बर, 2019 में चुनाव सम्पन्न कराए जाने प्रस्तावित हैं। इसके अलावा शेष नगरपालिकों के चुनाव अगस्त, 2020 और आगे भी होंगे। ये सभी चुनाव नई अधिसूचना के अनुसार ही होंगे।
जयपुर, जोधपुर और कोटा निकायों के अलावा अन्य निकायों की बात करें तो बीकानेर और अजमेर में 80, उदयपुर और भीलवाड़ा में 70, अलवर, पाली, सीकर और भरतपुर में 65, बांसवाड़ा, चित्तोडगढ़़, झुंझूनूं, बूंदी, बांरा, सवाईमाधोपुर,गंगापुर सिटी, हिण्डौन सिटी, धौलपुर, भिवाड़ी, ब्यावर, चूरू, सुजानगढ़, हनुमानगढ़, टोंक, नागैर, किशनगढ में पार्षदों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई है।
ऐसे समझें जनसंख्या और वार्डों का गणित

आबादी वार्ड
15,000 तक 20
15001 से 25000 तक 25
25001 से 40000 तक 35

40001 से 60000 तक 40
60001 से 80000 तक 45

80001 से 100000 तक 55
100001 से 200000 तक 60
200001 से 350000 तक 65
350001 से 500000 तक 70

500001 से 800000 तक 80
800001 से 1000000 तक 85

000001 से 1500000 100
1500001 से अधिक 150

आगे की प्रक्रिया
सभी नगरीय निकायों में निर्धारित सीटों की जनसंख्या के अनुसार वार्डों का गठन और पुर्न सीमांकन का कार्य मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नगर नियोजक के सहयोग से होगा। इसके लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी अपनी-अपनी पालिका क्षेत्र में वार्डों के गठन के सम्बन्ध में वार्डो की सीमा निर्धारित करेंगे।

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