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मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोपित बाप को जयपुर में आजीवन कारावास, एक लाख रुपए का जुर्माना भी

बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कलयुगी बाप को पोक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने सुनाया फैसला…

जयपुरMay 18, 2017 / 04:32 pm

vijay ram

jaipur rape

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मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कलयुगी बाप को पोक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने दुष्कर्म के आरोपित गणेश उर्फ लटूर को सजा के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने आरोपित पर लगाया एक लाख रुपए का जुर्माना

नाहरगढ़ थाना इलाके की इस घटना में 20 अगस्त 2013 की रात आरोपित अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ घर में सो रहा था। पीडि़त तीन बच्चों में सबसे छोटी करीब 3 साल की पुत्री थी। इसी रात को करीब ढाई बजे मां ने बच्ची को संभाला तो वह बिस्तर से गायब मिली और तलाश करने के बाद भी नहीं मिली। आरोपित उसी कमरे में पत्नी और बच्चों के साथ सोता हुआ मिला।

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मामले के अगले दिन पीडि़ता की मां ने थाने में बच्ची के घर से खोने की रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पता चला बच्ची अस्पताल में भर्ती है। आरोपित की पत्नी व अन्य लोगों के बयान के आधार पर पुलिस ने अगले दिन आरोपित गणेश को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से करीब 12 लोगों के बयान करवाए गए, ज्यादातर बयानों के दौरान सामने आया कि आरोपित शराब पीने का आदी था।

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