खुशखबर : 18 माह में बनेगी 45 किलोमीटर लम्बी उत्तरी रिंग रोड
एनएचएआई को भेजा प्रस्ताव
बता दें कि भूमि अर्जन की कार्यवाही के तहत अधिनियम की धारा 3(ए) का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भेजा जा चुका है। यह प्रस्ताव पिछले दिनों 13 जनवरी को भेजा गया है। इसका ही प्रकाशन भारत के राजपत्र में किया जाएगा और उस पर आपत्तियां मांगी जाएगी। आपत्ति के निस्तारण के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जमकर हुआ था विरोध—प्रदर्शन
गौरतलब है कि रिंग रोड के पहले चरण के लिए जब भूमि अधिग्रहित की गई थी तो उस दौरान गोनेर रोड के आसपास के किसानों ने जमकर विरोध—प्रदर्शन किया था। ऐसे में प्रशासन की ओर से सबसे पहली कवायद यह की जाएगी कि सभी प्रभावित किसानों को संतुष्ट किया जाए ताकि आने वाले समय में विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो और जमीन का अधिग्रहण किया जा सके।
डीएलसी दर से होगा नकद भुगतान
अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का मुआवजा अधिनियम की धारा 3(ए) के प्रकाशन की तिथि को प्रचलित डीएलसी दर से नकद दिया जाएगा। नकद मुआवजा राशि डीएलसी दर के साथ 100 प्रतिशत सोलेशियम एवं मौके पर निर्मित संरचना का तकनीकी मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त मूल्यांकन के अनुसार मुआवजा देय होगा।