PF account: पीएफ अकाउंट है तो, फ्री में मिलेगा 7 लाख का बीमा
अगर आपका पीएफ अकाउंट ( PF account ) है तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती हैं। पीएफ अकाउंट होल्डर ( pf account holder ) को सरकार ब्याज के साथ-साथ कई अन्य सुविधाएं भी दे रही है।
PF account: पीएफ अकाउंट है तो, फ्री में मिलेगा 7 लाख का बीमा
अगर आपका पीएफ अकाउंट ( PF account ) है तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती हैं। पीएफ अकाउंट होल्डर ( pf account holder ) को सरकार ब्याज के साथ-साथ कई अन्य सुविधाएं भी दे रही है। सरकार ने पीएफ एकाउंट होल्डर को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने ( financial security ) के लिए बीमा के साथ—साथ कई और शुविधाएं भी दी जाती है, जो अकाउंट होल्डरों ( insurance ) को आर्थिक तौर पर सुरक्षा व सुविधाएं प्रदान करती हैं। कर्मचारी भविष्य निधि ने 2021-22 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर ( interest ) को घटाकर 8.1 फीसदी कर दिया है। इसके बाद भी पीएफ खाते में निवेश पर मिलने वाला ब्याज अन्य बचत योजनाओं की अपेक्षा काफी बेहतर है। हालांकि भारत सरकार ने पीएफ जमा पर ब्याज दर घटाकर भले ही अंश धारकों को झटका दिया है, लेकिन अभी भी पीएफ खाता फायदेमंद है। खास बात है कि पीएफ खाता खुलने के बाद से ही अंश धारकों को एम्पलाइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना के तहत सात लाख तक का मुफ्त बीमा मिलता है। इस योजना का उद्देश्य पीएफ खाता धारक की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। पहले यह बीमा की रकम 6 लाख हुआ करती थी, जिसे बढ़ाकर सात लाख किया गया है।
बंद पड़े खाते पर भी मिलता रहेगा ब्याज
मुफ्त बीमा के साथ पीएफ खाताधारकों को बंद पड़े खाते पर ब्याज भी मिलता है। अगर आपका पीएफ खाता तीन साल से अधिक समय से निष्क्रिय है, तो भी आपको ब्याज मिलता रहेगा। यह बदलाव 2016 में ईपीएफओ की ओर से किया गया है। इससे पहले तीन साल तक पीएफ खाता निष्क्रिय रहने पर ब्याज नहीं मिलता था। पीएफ खाता धारक 58 साल की उम्र के बाद पेंशन पाने का हकदार होता है। इसके लिए पीएफ खाते में कम से कम 15 साल तक हर महीने योगदान करना जरूरी है। ईपीएफओ नियमों के तहत कर्मचारियों के बेसिक वेतन के साथ दिए गया 12 फीसदी का हिस्सा पीएफ खाते में जाता है। कंपनी भी इतना ही योगदान करती है। इसका 3.67 फीसदी हिस्सा कर्मचारियों के पीएफ खाते में जाता है, जबकि 8.33 फ़ीसदी पेंशन योजना में
लोन लेकर कर सकते है
आपातकालीन स्थिति में पीएफ खाताधारकों को लोन भी आसानी से मिल जाता है। इस पर उसे पीएफ जमा पर मिलने वाले ब्याज से एक से ज्यादा इंटरेस्ट का भुगतान करना होगा। यह लोन तीन साल के लिए होता है। होम लोन के भुगतान के लिए आप अपने पीएफ खाते में जमा रकम का 90 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं। जमीन खरीदने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कर्मचारी अगर किसी कंपनी में 5 साल तक अपनी सेवाएं दे देता है, तो पीएफ खाते से निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता। इससे कम समय तक नौकरी करने पर पीएफ निकासी पर 10 फीसदी टीडीएस के साथ टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। साथ ही पीएफ अकाउंट में निवेश पर टैक्स में बचत मिलती है। पुराने टैक्स स्लैब में अपने पीएफ खाते में सालाना 1.50 लाख रुपए तक योगदान कर आयकर कानून की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं। नए स्लैम में यह सुविधा नहीं है।
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