प्रावधान- आवासीय इमारत में कुल पार्किंग के 25 प्रतिशत तक में मैकेनिकल पार्किंग बनाई जा सकती है। बेसमेंट और स्टिल्ट फ्लोर पर इसके लिए अनुमति दी गई है। परेशानी- जिन इमारतों में मैकेनिकल पार्किंग संचालित हैं, वहां अधिकतर मामलों में कार को निकालने की उचित व्यवस्था नहीं। केवल गार्ड के भरोसे सिस्टम। कार मालिकों को आ रही परेशानी।
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2- ग्राउंड कवरेज, सेटबैक छूटप्रावधान- मल्टीस्टोरी निर्माण के लिए बिल्डर को सामान्य रूप से 40 प्रतिशत ग्राउंड कवरेज छोड़ना होता है। लेकिन कुछ भूखंडों की साइज ऐसी होती है कि वहां बिल्डर को कंस्ट्रक्शन के लिए ज्यादा जगह नहीं मिल पाती। ज्यादातर जगह सेटबैंक में कवर होती है। ऐसे मामलों में बायलॉज में छूट दी हुई है। सेटबैक कम करके उन्हें ज्यादा कंस्ट्रक्शन एरिया देने का प्रावधान है।
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मंत्री तक पहुंची फाइलनए बिल्डिंग बायलॉज का ड्राफ्ट नगरीय विकास मंत्री झाबरसिंह खर्रा तक पहुंच गया है। मंत्री इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके लिए कुछ एक्सपर्ट से भी राय ली जा रही है। संभवतया अगले सप्ताह आमजन से आपत्ति-सुझाव के लिए ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया जाएगा। अभी प्रदेशभर के लिए एक यूनिफाइड बायलॉज लागू है।