भूखंड आवंटन के तीन साल तक वहां औद्योगिक इकाई स्थापना से लेकर उत्पादन शुरू करना होता है। यदि इस समय सीमा में इंडस्ट्री शुरू नहीं होती तो आवंटी को 7 साल का और समय दिया जाता है। इसके लिए पेनल्टी लगाकर मौका देने का प्रावधान है। यानी दस साल तक उत्पादन शुरू नहीं कर पाए तो उसके बाद आवंटन निरस्त किया जा सकता है। अधिकतर मामलों में ऐसा ही हो रहा है।
विधायकों ने विधानसभा में भी रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में कई आवंटियों की ओर से इंडस्ट्री नहीं लगाने, जमीन को दूसरों को बेचने या लीज पर देने जैसे मामले उठाए। अनिता भदेल, यूनुस खान, सुभाष गर्ग, प्रियंका चौधरी सहित अन्य विधायकों ने इन मामलों से अवगत कराया।