मामले में राज्य सरकार की ओर से तत्कालीन अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेंद्र यादव ने ऑफिसर केस इंचार्ज के कोविड होने का हवाला देते हुए जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय जवाब देने के लिए मांगा था। कोर्ट ने जवाब के लिए समय नहीं देते हुए दोनों को अंतरिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया था।
एसओजी ने जारी कराए गिरफ्तारी वारंट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर एसओजी ने अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (जयपुर द्वितीय) के यहां अर्जी पेश की। कोर्ट ने गुरुवार को माउंट आबू निवासी ललिता राजपुरोहित और मुम्बई निवासी प्रियंका मोदी का गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ललिता व प्रियंका मोदी सोसायटी में एमडी रहीं थी। मामले में अगली सुनवाई 16 जून तय की है।
आठ हजार करोड़ की ठगी, निवेशकों को भरपाई का इंतजार
करीब 8 हजार करोड़ रुपए की ठगी के आरोप में आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के प्रमुख पदाधिकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपियों ने लोगों से निवेश के नाम ली गई रकम को अपनी शैल कंपनी में निवेश कर दुर्विनियोग किया। मुख्य आरोपी मुकेश मोदी ने 28 राज्यों एवं 4 केन्द्र शासित प्रदेशों में सोसायटी की 806 शाखाऐं खोली। 309 शाखाऐं राजस्थान में खोलकर करीब 20 लाख सदस्य बनाए। इनमें करीब 10 लाख निवेशकों से 8000 करोड़ रुपए ठगे।