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जबलपुर

MP सरकार का बड़ा ऐलान, महीने में सिर्फ 100 रुपये देना होगा बिजली का बिल

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू, प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कही यह बात

जबलपुरFeb 14, 2019 / 07:54 pm

abhishek dixit

जबलपुर. प्रदेश में स्थाई विद्युत कनेक्शन वाले घरेलू उपभोक्ता 100 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं, तो उन्हें निर्धारित टैरिफ के अनुसार बिल देना होगा। माना जा रहा है कि इतनी बिजली का उपयोग करने पर उपभोक्ताओं का बिल सौ रुपए से भी कम आता है। इसलिए वे अपना मूल बिल जमा कर सकेंगे। यह बात प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री व जबलपुर के प्रभारी मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहीं।

सरल के उपभोक्ता नई योजना में होंगे शामिल
उन्होंने बताया कि सरल बिजली बिल स्कीम के सभी उपभोक्ता योजना में शामिल होंगे। योजना 25 फरवरी एवं इसके बाद शुरू होने वाले आगामी बिलिंग चक्र से लागू होगी। हितग्राहियों के बिल की गणना विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ अनुसार होगी। ग्रामीण क्षेत्र में 500 वॉट तक के संयोजित भार वाले अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के लिए आयोग टैरिफ आदेश में निर्धारित दर से बिलिंग करेगा। शहरी क्षेत्रों में मीटर के आधार पर ही बिलिंग होगी।

योजना में 1000 वॉट तक के संयोजित भार वाले उपभोक्ता शामिल
जिन उपभोक्ताओं के परिसर में पहले से मीटर लगे थे, वहां मीटर खराब होने पर तीन माह की औसत खपत 100 यूनिट से कम होने पर तदनुसार मान्य होगी। औसत खपत 100 यूनिट से अधिक होने पर बिलिंग की सीमा 100 यूनिट होगी। खराब मीटर शीघ्र बदले जाएंगे। योजना में पूर्ववत् मात्र 1000 वॉट तक के संयोजित भार वाले उपभोक्ता शामिल होंगे। एयर कंडीशन एवं हीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ता पात्र नहीं होंगे।

सरल स्कीम के हितग्राहियों को पूर्ववत लाभ
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे घरेलू सरल उपभोक्ताओं को इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ मिलेगा तथा वर्तमान में प्राप्त होने वाली ऊर्जा प्रभार व ईधन प्रभार की छूट भी जारी रहेगी। किसी माह में 100 यूनिट से अधिक खपत होने पर प्रचलित टैरिफ के अनुसार 100 यूनिट से अधिक की खपत पर लागू ऊर्जा प्रभार, एफसीए, मीटर प्रभार, विद्युत शुल्क का भुगतान उपभोक्ता करेगा। 100 यूनिट से अधिक खपत पर नियत प्रभार में होने वाली वृद्धि के अन्तर की राशि भी देय होगी।वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत नियामक आयोग के निर्धारित मानदंड के अतिरिक्त और कोई भी आंकलित यूनिट बिल में नहीं जोड़े जाएंगे।

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