70 हजार किलोमीटर चलने की गारंटी, 70 किलोमीटर चलकर बंद, ठोका जुर्माना
हनुमानगढ़. जिला उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी के मामले में उपभोक्ता को राहत दिलाई। संबंधित सेवा प्रदाता पर जुर्माना लगाया।
70 हजार किलोमीटर चलने की गारंटी, 70 किलोमीटर चलकर बंद, ठोका जुर्माना
70 हजार किलोमीटर चलने की गारंटी, 70 किलोमीटर चलकर बंद, ठोका जुर्माना
– उपभोक्ता को मिली राहत, कंपनी पर जुर्माना
हनुमानगढ़. जिला उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी के मामले में उपभोक्ता को राहत दिलाई। संबंधित सेवा प्रदाता पर जुर्माना लगाया। नोहर निवासी भागचंद पुत्र हरीसिंह ने कृष्णा मोटर्स अधिकृत विक्रेता हीरो मोटरकॉर्प पर आयोग में परिवाद दर्ज कराया था। इसमें बताया कि उसको कृष्णा मोटर्स ने 22 मार्च 2017 को स्पलेंडर आई स्मार्ट 55 हजार 950 रुपए में बेचा था। उसकी पांच वर्ष अथा 70 हजार किलोमीटर तक की गांरटी व वारंटी प्रदान की गई थी। परन्तु बाइक में 70 किलोमीटर चलने के बाद ही गर्म होकर बंद होने, इंजन और चेन से आवाज आकर बंद होने की शिकायत आने लगी। कम्पनी संचालक ने 2 या 3 सर्विस के बाद वाहन के सही होने का भरोसा दिलाया। परिवादी ने कई बार सर्विस करवाई। परन्तु कोई सुधार नहीं हुआ। एक जून 2019 को वाहन सीज हो गया। परिवादी ने आरोप लगाया कि कई बार प्रयास करने के बाद भी वाहन सही नहीं हुआ। उसने वाहन की कीमत या नई बाइक दिलाने की मांग की। मोटर्स ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अशोक छोडा ने पैरवी की। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष राजेशसिंह शेखावत व सदस्य मधुलिका खत्री ने कृष्णा मोटर्स नोहर को परिवादी भागचंद को बाइक की कीमत 55,950 रुपए में से 20 प्रतिशत राशि कम कर 44 हजार 760 रुपए देने का फैसला सुनाया। साथ ही इस राशि पर खरीद की तिथि 22 मार्च 2017 से 9 प्रतिशत साधारण दर से ब्याज अदा करने, मानसिक परेशानी के लिए पांच हजार, परिवाद व्यय के लिए तीन हजार तथा राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष जयपुर में 5 हजार रुपए की राशि बतौर दंड देने का आदेश दिया।
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