यह है योग्यता अपर जिला सूचनाधिकारी राकेश चौहान ने बताया कि जनपद में नए उद्यम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत लोन दिया जाएगा। इसके तहत सीमा लागत उद्योग के लिए 25 लाख और सेवा/उद्यम के लिए 10 लाख रूपये तक लोन मिलेगा। इसके लिए आवेदक ने जनपद में कम से कम तीन वर्ष निवास किया हो। साथ ही उसने किसी भी सरकारी अनुदानयुक्त योजना में लोन न लिया हो। वह सरकारी संस्था/बैंक का डिफाल्टर भी नहीं होना चाहिए।
रॉ मैटेरियल के लिए मिलेंगे इतने रुपये उनका कहना है कि योजना के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान के रूप में जमा कराना होगा। जबकि एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला और विकंलागजन को अंशदान के रूप परियोजना लागत का पांच फीसदी देना होगा। इसके अलावा जनरल वर्ग के आवेदकों को ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए परियोजना लागत का 25 फीसदी और शहरी क्षेत्र के लिए 15 प्रतिशत तक मार्जिन मनी रॉ मैटेरियल के लिए दी जाएगी। वहीं, विशेष श्रेणी (एससी, एसटी, ओबीसी, महिला व विकलांग) लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए परियोजना लागत का 35 और शहरी क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी दिया जाएगा।
इस मोबाइल नंबर पर मिलेगी सहायता इस योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदक विभागीय वेबसाइट www.kviconline.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकतेे हैं। इस योजना से संबन्धित अन्य जानकारी भी विभागीय वेब साइट से ली जा सकती है। अपर जिला सूचनाधिकारी ने बताया कि यदि ऑनलाइन आवेदन करने में कोई दिक्कत आती है तो उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र गौतमबुद्धनगर के कार्यालय में हेल्प डेस्क से सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के मोबाइल नंबर 9012751870 पर भी संपर्क कर सकते हैं। उनका कहना है कि ऑफलाइन आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
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