दरअसल, एनसीआर में आने वाले यूपी के जिलों में अक्सर वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर कन्फ्यूजन था। कारण, पुरानी गाड़ियों पर इन नंबर प्लेट को लगाने की अनुमति नहीं थी। जिसके चलते दिल्ली, फरीदाबाद व गुरुग्राम जाने पर बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के गाड़ियों का चालान कर दिया जाता था। लेकिन, अब पुरानी गाड़ियों पर भी हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है।
इस बाबत जानकारी देते हुए गाजियाबाद एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 के पहले के वाहनों (पुराने) पर भी हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगाने की अनुमति यूपी सरकार द्वारा दे दी गई है। जिसके बाद अब पुरानी गाड़ियों का दिल्ली और हरियाणा में चालान नहीं होगा। अब यूपी में भी उन वाहनों का चालान किया जाएगा जिन पर हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी होगी।
इस तरह करें आवेदन एआरटीओ ने बताया कि जिन वाहन चालकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट चाहिए वह परिवहन विभाग की वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर लॉगिन करें। फिर वाहन से संबंधित सर्विसेज के ऑप्शन को क्लिक करें और हाई सिक्यॉरिटी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। यहां पर इसका एक फॉर्म मिलेगा। उसे डाउनलोड करना होगा। फिर इस फॉर्म को भरकर जिस कंपनी की गाड़ी है उसके संबंधित डीलर के यहां पर जमा करना होगा।