क्या है नई नीति?
वित्त मंत्रालय की नई पॉलिसी के अनुसार, पैन कार्ड को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करना आवश्यक है। इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करने में विफल रहा तो पैन कार्ड को निष्क्रिय (डीएक्टीवेट) घोषित कर दिया जाएगा।
कैसे करें पैन कार्ड को आधार से लिंक ?
अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वैबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आप “Request For New PAN Card / Changes/ Correction in PAN Data” विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद एक फॉर्म डाउनलोड होगा जिसे भरने के बाद आप इसे NSDL ऑफिस में जमा करें। इसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको यहाँ से समझा दी जाएगी।
डीएक्टीवेट पैन कार्ड के इस्तेमाल पर लगेगा जुर्माना
यदि कोई व्यक्ति डीएक्टीवेट पैन कार्ड का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272 B के तहत एक्शन लिया जाएगा। इस एक्ट के तहत दोषी व्यक्ति को 10 हजार तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
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इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पैन कार्ड होना चाहिए। इससे अधिक होने पर एक्शन लिया जा सकता है और वित्तीय लेन-देन पर रोक लग जाएगी।
दो पैन कार्ड होने पर क्या करें ?
यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड है तो वो इसे आयकर विभाग में जमा कर सकते हैं। Income Tax Act 1961 के Section 272B ऐसा करने की अनुमति देता है जिसके लिए एक फॉर्म भी भरना पड़ेगा।
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