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अब लगाया जाएगा एक करोड़ रुपए का जुर्माना
जानकारी के अनुसार इसी महीने संसद में संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली है। जिसके तहत आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम में कानून के प्रावधानों, नियमों और निर्देशों के उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर एक करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पहली बार उल्लंघन के बाद इसके लगातार रहने से 10 लाख रुपए प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा। आपको बता दें कि विधेयक में बैंक खाता खोलने या मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिए आधार को पहचान के रूप में स्वैच्छिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकेगा।
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होगी जांच अधिकारियों की नियुक्ति
जानकारों की मानें तो धारा 33 ए के तहत आधार कानून तोडऩे वालों के खिलाफ जांच करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। जिसमें एक डेढ़ महीने का समय लग सकता है। यूआईडीएआई से मिली शिकायतों के आधार पर जांच के बाद अधिकारी आरोपी पर संभव जुर्माना लगाया जाएगा। जानकारी के अनुसार यह प्रावधान सिर्फ नए मामलों पर लागू होगा। पिछली तारीख से इसे लागू नहीं किया जाएगा।
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