scriptनाबालिग की खरीद-फरोख्त में दो आरोपितों को 7-7 साल की सजा | Two accused sentenced to 7 years each for buying and selling a minor | Patrika News
धौलपुर

नाबालिग की खरीद-फरोख्त में दो आरोपितों को 7-7 साल की सजा

विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के बसेड़ी पुलिस थाना पर साल 2017 में दर्ज हुए साढ़े नौ वर्षीय नाबालिग को बेचने और खरीदने के मामले में दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए उन्हें सात सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।

धौलपुरOct 18, 2024 / 06:14 pm

Naresh

नाबालिग की खरीद-फरोख्त में दो आरोपितों को 7-7 साल की सजा Two accused sentenced to 7-7 years for trafficking of minor
धौलपुर. विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के बसेड़ी पुलिस थाना पर साल 2017 में दर्ज हुए साढ़े नौ वर्षीय नाबालिग को बेचने और खरीदने के मामले में दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए उन्हें सात सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि बसेड़ी पुलिस थाना पर एक महिला ने दो अगस्त मार्च 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमे उसने बताया कि जमीन के पीछे और उसके बच्चो को जान से मारने की धमक देकर गांव के कुछ लोगों ने जबरन खेत की रजिस्ट्री करवा ली। गांव के लोगों ने उसे बच्चों के साथ जबरन सोनू गुर्जर के साथ भेज दिया। सोनू गुर्जर महिला और उसके बच्चो को जयपुर ले गया। जयपुर में सोनू गुर्जर ने उसे चालीस दिन तक रखा और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। जयपुर से सोनू गुर्जर उसे बच्चों के साथ गुजरात और बयाना ले जाता हैंण्आरोपी सोनू गुर्जर ने बयाना में उसकी साढ़े 9 साल की नाबालिग बच्ची को तीन लाख रुपए में पप्पू गुर्जर को बेच दिया। इसके बाद पप्पू गुर्जर ने निहाल सिंह को चार लाख रुपए में नाबालिग का सौदा कर दिया। आरोपी निहाल सिंह ने बच्ची को विजय सिंह के लिए खरीदा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पप्पू सिंह, निहाल सिंह, रतन सिंह और महिला गुड्डेश को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया। चारों आरोपी राजस्थान हाइकोर्ट जयपुर से जमानत पर चल रहे हैं। ट्रायल के दौरान आरोपी निहाल सिंह और विजय सिंह फरार चल रहे हैं।
लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने अनुसन्धान के दौरान मामले में नाबालिग बच्ची की मां और सोनू गुर्जर को भी आरोपी बना कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया है। दोनों आरोपित जमानत पर बाहर हैं और मुल्जिम पप्पू गुर्जर जेल में बंद हैं। मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 38 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद गुरुवार को मुल्जिम पप्पू गुर्जर निवासी नया नगला बयाना और रतना उर्फ रतन सिंह निवासी रहल धौलपुर को दोषी करार देते हुए हुए उन्हें सात सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। साथ ही 40 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि मुल्जिम महिला गुड्डेश को मामले में बरी कर दिया जबकि सोनू व एक अन्य महिला के खिलाफ मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा हैं और दो आरोपित निहाल सिंह और विजय सिंह फरार चल रहे हैं।

Hindi News / Dholpur / नाबालिग की खरीद-फरोख्त में दो आरोपितों को 7-7 साल की सजा

ट्रेंडिंग वीडियो