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निर्भया केसः फांसी की तारीख पर स्टे लगाने की याचिका पर सुनवाई कल

कल पटियाला हाउस कोर्ट में की जाएगी मामले की सुनवाई।
अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन से मांगी है स्टेटस रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज की एक दोषी अक्षय की याचिका।

पटियाला हाउस कोर्ट

पटियाला हाउस कोर्ट

नई दिल्ली। जैसे-जैसे निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के दोषियों की फांसी की तारीख नजदीक आती जा रही है, वो और उनके वकील सभी कानूनी उपाय अपनाकर कैसे भी फांसी से बचने या तारीख आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब बृहस्पतिवार को फांसी की तारीख पर स्टे लगाने की एक याचिका को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुक्रवार करने की बात कही है।
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दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट में बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई हुई। इसे लेकर सत्र न्यायाधीश एके जैन ने कल सुबह 10 बजे तक तिहाड़ जेल प्रशासन से मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद आदेश जारी किया गया कि अब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होगी।
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इस संबंध में निर्भया केस के दोषियों अक्षय ठाकुर और विनय शर्मा के वकील एपी सिंह ने बताया कि दिल्ली कारागार नियमानुसार जब तक किसी मामले के सभी दोषी दया याचिका समेत अपने सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल न कर लें, किसी को भी फांसी नहीं दी जा सकती।
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अदालत में इस याचिका को दायर किए जाने के दौरान वकील एपी सिंह ने अदालत को हाल ही के घटनाक्रम से भी अवगत कराया। इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा बीते 17 जनवरी को एक दोषी मुकेश कुमार सिंह की दया याचिका खारिज करने के बाद इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना और वहां से खारिज होना भी शामिल है।
इतना ही नहीं एक दोषी विनय शर्मा ने भी बुधवार को राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की है। जबकि एक अन्य दोषी अक्षय ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पेटिशन दायर की थी, जिसे बृहस्पतिवार को अदालत ने खारिज कर दिया।

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