जारी की गई एडवाइज़री
दिल्ली में बाइक टैक्सी के इस्तेमाल को बंद करने के लिए एडवाइज़री जारी कर दी गई है। यह फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन के बाइक को टैक्सी की तरह इस्तेमाल करना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के परिवहन विभाग ने बाइक टैक्सी के इस्तेमाल को बंद करने के लिए एक एडवाइज़री जारी कर दी है।
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पकड़े जाने पर लिया जाएगा यह एक्शन दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अपनी एडवाइज़री में इस बात की जानकारी भी दी है कि आदेश के बाद भी बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करने पर क्या एक्शन लिया जाएगा। ऐसा करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। दूसरी बार ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। बार-बार गलती करने पर बाइक टैक्सी चलाने वाले को जेल की सज़ा भी भुगतनी पड़ सकती है। ऐसा करने पर 1 साल की जेल की सज़ा का प्रावधान तय किया गया है। इतना ही नहीं, ऐसी स्थिति में बाइक टैक्सी चलाने वाले का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है।
ट्रैफिक कम करने में मिलेगी मदद
दिल्ली परिवहन विभाग ने कहा है कि बाइक टैक्सी को बंद करने से ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी। इससे दिल्ली की सड़कों पर लोगों को सुविधा होगी।