script‘कोचिंग क्लासेस’ पर फिर सख्त सरकारें, अब ये नियम भी बदले | what guideline follow by caoching centers parents under 16 banned fees limit send to jail on violation read all changes in 2024 union government new guideline | Patrika News
भोपाल

‘कोचिंग क्लासेस’ पर फिर सख्त सरकारें, अब ये नियम भी बदले

कोचिंग संस्थानों के संचालन पर शासन ने सख्ती की है, अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री बंद, मनमानी फीस पर जेल के भी प्रावधान हैं जानें और क्या बदल रहा…

भोपालApr 27, 2024 / 01:07 pm

Sanjana Kumar

coaching class
कोचिंग संस्थानों के संचालन पर शासन ने सख्ती की है। केंद्र की नई गाइडलाइन पर शुक्रवार को प्रदेश में भी हरी झंडी दे दी। नए आदेश में अब कोई कोचिंग संस्थान बिना पंजीयन नहीं खुलेगा। इसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला भी नहीं मिलेगा। मनमानी फीस वसूली पर जेल के भी प्रावधान हैं। कोचिंग संस्थानों की निगरानी के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलसचिव और स्कूल प्राचार्यों को जिम्मेदारी दी है।
राजधानी में 800 से अधिक कोचिंग सेंटरों में तीन लाख से अधिक स्टूडेंट पढ़ते हैं। इनमें से 40 फीसदी संस्थान ऐसे हैं जहां स्कूल की ही तरह चार-चार घंटे कक्षाएं लगाई जाती हैं।

अब क्या बदलेगा
● आईआईटी-जेईई, नीट, एमबीबीएस कोर्स में सुरक्षा संबंधी एनओसी अनिवार्य

● छात्रों की परेशानी दूर करने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता मिलेगी

● संस्थान रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं देंगे

● 50 + छात्रों को ट्यूशन, निर्देश या मार्गदर्शन को कोचिंग कहा जाएगा
● परामर्श, खेल-नृत्य, थिएटर, गतिविधियां दायरे से बाहर

Hindi News / Bhopal / ‘कोचिंग क्लासेस’ पर फिर सख्त सरकारें, अब ये नियम भी बदले

ट्रेंडिंग वीडियो