script1 Oct से होने जा रहा है ड्रायविंग लाइसेंस में बड़ा बदलाव, अब देनी होगी ये खास जानकारी | driving licenses registration new norms are coming from Oct 1 2019 | Patrika News
भोपाल

1 Oct से होने जा रहा है ड्रायविंग लाइसेंस में बड़ा बदलाव, अब देनी होगी ये खास जानकारी

एक अक्टूबर से बनने वाले लाइसेंस फॉर्म में अंगदान की सहमति और असहमति का कॉलम भी जोड़ दिया जाएगा। जो व्यक्ति अंगदान करने की सहमति रखता है और भविष्य में उसकी किसी हादसे में जान जाती है, तो उसकी सहमति के आधार पर उसके ज़रूरी अंगदान करके किसी के जीवन में सुधार लाया जाएगा।

भोपालJul 15, 2019 / 01:24 pm

Faiz

informative news

1 Oct से होने जा रहा है ड्रायविंग लाइसेंस में बड़ा बदलाव, अब देनी होगी ये खास जानकारी


भोपालः किसी अच्छे कार्य को लेकर जागरुकता दिखाई जाए, तो इसके ज़रिये कई लोगों के जीवन में रंग भरे जा सकते हैं। ऐसी ही एक पहल को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश समेत देशभर के परिवहन विभाग एक अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस ( Driving licenses ) पर अंगदान की जानकारी को भी अंकित करने जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति का जीवन खत्म होने पर अन्य कई लोगों को बेहतर जीवन दिया जाना है। एक अक्टूबर से बनने वाले लाइसेंस फॉर्म में अंगदान की सहमति और असहमति का कॉलम भी जोड़ दिया जाएगा। जो व्यक्ति अंगदान करने की सहमति रखता है और भविष्य में उसकी किसी हादसे में जान जाती है, तो उसकी सहमति के आधार पर उसके ज़रूरी अंगदान करके किसी के जीवन में सुधार लाया जाएगा।

 

पढ़ें ये खास खबर- जल्द बाज़ार में दिखेगा 20 रुपए का सिक्का, जानिए इसकी खासियत और जारी करने की अहम वजह

 

 

देनी होगी ये जानकारी

एक अक्टूबर से बनने वाले लाइसेंस कार्ड ( driving licenses new norms ) पर व्यक्ति को अपने परिजन में जैसे (बेटा, बेटी या पत्नी) के बारे में भी जानकारी देनी हाेगी। इस कदम से हादसे या अन्य कारणों से लाइसेंस धारक की मृत्यु होने पर पुलिस, प्रशासन अाैर दूसरी एजेंसी काे उसके अंगदान की मंजूरी की जानकारी ले सकेगा। अंगदान करने वाले व्यक्ति के परिजन से भी लाइसेंस पर अंकित जानकारी के आधार पर मृतक के अंगदान की सहमति ले सकेगा। आंख, गुर्दा, किडनी, लिवर जैसे अंगों के अनमोल होने को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग परिवार को सूचित करते हुए संबंधित अंगों को ले सकेगा।

 

पढ़ें ये खास खबर- अगर आपको भी आते हैं बार-बार चक्कर तो तुरंत शुरु कर दें ये काम

 

 

ये होगा फायदा

परिवहन आयुक्त डॉ.शैलेंद्र श्रीवास्तव ने इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि, नए नियम से देश में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड ( vehicle registration norms ) में एकरूपता आएगी। एक ही जगह पूरा डाटा होने से जानकारी साझा करने में आसानी हो जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस में अंगदान करने वाला कॉलम वैकल्पिक है।

 

 

बढ़ जाएगी 200 रुपये फीस

अंगदान का कॉलम अंकित होने के साथ साथ दो पहिया और चार पहिया वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के शुल्क पर भी 200 रुपये बढ़ोतरी कर दी जाएगी। यानी फिलहाल दो पहिया वाहन का लाइसेंस बनवाने पर 700 रुपये शुल्क देना होता है, तो 1 अक्टूबर से ये शुल्क 900 रुपये हो जाएगा। वहीं चार पहिया वाहन पर यही शुल्क 1000 से बढ़ाकर 1200 रुपय कर दिया जाएगा। अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड एक जैसे हो जाएंगे। लागू होने वाले नियम के अनुसार, नए और रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाएं जाएंगे। पुराने कार्ड रिन्यू होने पर ही अपडेट हाेंगे। इसका एक फायदा ये होगा कि सभी वाहन चालकों का संबंधित डाटा ऑनलाइन हो जाएगा।

Hindi News / Bhopal / 1 Oct से होने जा रहा है ड्रायविंग लाइसेंस में बड़ा बदलाव, अब देनी होगी ये खास जानकारी

ट्रेंडिंग वीडियो