आवेदन में कहा गया है कि उनका यह बयान वर्ष 2014 के पूर्व स्थापित सरकारों, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले सेनानियों, स्वतंत्रता संग्राम के विरुद्ध देश के लिए शहादत देने वाले शहीदों के विरुद्ध देश की जनता को भड़काने, नफरत, घृणा फैलाने का अक्षम्य अपराध है। इसलिए कंगना द्वारा अमर्यादित व अशोभनीय बयान भादवि की धारा-124 ए, 504 व 505 के तहत दंडनीय अपराध है, जिस पर संज्ञान लेना पुलिस का अधिकार है। इसलिये उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए।