शादी समारोह की धूम पर भी चुनावी क्षेत्रों में आचार संहिता के नियम पूरी तरह लागू रहेंगे। नियम के अनुसार, शादी समारोह या बारात के दौरान जो भी उल्लंघन करेगा उसे थाने बुला लिया जाएगा। साथ ही, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, जबतक न्यायालय से जमानत नहीं मिलेगी, तबतक विदाई नहीं हो सकेगी।
यह भी पढ़ें- Weather Update : मध्य प्रदेश में इस बार लेट आएगा मानसून, जानिए किस शहर में कब देगा दस्तक
बारात और शादियों पर चुनाव आचार संहिता का असर
इस बात का खास ध्यान रखें
कलेक्टर अविनाश लवानिया का कहना है कि, चुनाव आचार संहिता सिर्फ उसी क्षेत्र में प्रभावशाली होती है जहां पर चुनाव हो रहे होते हैं। मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में आचार संहिता प्रभावशाली नहीं है। यहां शादी समारोह के लिए किसी प्रकार की विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, कोई बारात शहर से गांव में जा रही है तो गांव में प्रवेश करते ही नियम लागू हो जाएंगे।
ये 5 चीजें आपके पाचन तंत्र तो बनाएंगी मजबूत, वीडियो में जानें