आयुष्मान कार्डधारी के लिए फ्री
सडक़ एवं औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा में पीडि़त को राज्य के अंदर एवं बाहर सरकारी या निजी अस्पताल में नि:शुल्क एयरलिफ्ट किया जाएगा। आयुष्मान कार्डधारी के इलाज के लिए राज्य में एवं बाहर सभी सरकारी, आयुष्मान अस्पतालों में नि:शुल्क परिवहन किया जाएगा। जो आयुष्मान कार्डधारी नहीं हैं, उनके इलाज के लिए प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क परिवहन, राज्य के बाहर के अस्पतालों में अनुबंधित दर पर परिवहन किया जाएगा। पीएमश्री एयर एंबुलेंस सेवा के तहत सेवाप्रदाता द्वारा पीडि़त के लिए 50 लाख का दुर्घटना बीमा, थर्ड पार्टी के लिए 25 लाख के दुर्घटना बीमा का प्रावधान है।
जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उन्हें फिक्सड विंग एंबुलेंस के लिए 1 लाख 78 हजार 900 और हेली एंबुलेंस के लिए 1 लाख 94 हजार 500 रुपये प्रति घंटे देने होंगे। ये भी पढ़ें:
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सीएमएचओ होंगे नोडल अधिकारी
दुर्घटना या आपदा के प्रकरण में संभाग के अंदर पीडि़त को नि:शुल्क परिवहन के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनुशंसा पर कलेक्टर मंजूरी देंगे। संभाग के बाहर जाने के लिए मंजूरी स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा दी जाएगी। इसी तरह मेडिकल कॉलेज में भर्ती गंभीर रोगी या पीडि़त को संभाग के बाहर एयर एंबुलेंस की मंजूरी अधिष्ठाता की अनुशंसा पर संभागीय आयुक्त द्वारा तथा राज्य के बाहर के लिए संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा दी जाएगी।