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Illegal Gutkha Factory: फ़िल्मी स्टाइल में करता था तस्करी, अवैध गुटखा फैक्ट्री का संचालक गिरफ्तार

Illegal Gutkha Factory:गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री के संचालक साजिद खान को भिलाई-3 थाना की पुलिस ने गिरतार कर लिया। आरोपी के विरूद्ध पूर्व में भी अवैध गुटखा निर्माण के संबंध कार्रवाई की जा चुकी है।

भिलाईOct 10, 2024 / 01:32 pm

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Illegal Gutkha Factory
Illegal Gutkha Factory: अवैध रूप से प्रतिबंधित तबाखू युक्त गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री के संचालक साजिद खान को भिलाई-3 थाना की पुलिस ने गिरतार कर लिया। आरोपी के विरूद्ध पूर्व में भी अवैध गुटखा निर्माण के संबंध कार्रवाई की जा चुकी है। उसके साथ दो अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया है।
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बता दें कि आरोपी दूसरे जिलों व अन्य राज्यों से मजदूर बुलाकर गुटखा बनाने का काम करवाता था। आरोपियों के विरुद्ध धारा 270, 111 बीएनएस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 58, 59, 63 के तहत कार्रवाई की गई। उन्हें गुरुवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।
थाना प्रभारी ने बताया कि ग्राम उमदा में अवैध रूप से प्रतिबंधित तबाखू युक्त गुटखा निर्माण कर भंडारण एवं परिचालन कर एक जिले से दूसरे जिले भेजे जाने की सूचना पर टीम बनाकर रेड की गई। उमदा रोड एवर ग्रीन सिटी के पास एक फैक्ट्री में कुछ लोग अवैध रूप से गुटखा बना कर मार्केट में बेचने के लिए बना रहे थे। मौके पर एक चार पहिया वाहन में लोड 60 बोरी गुटखा और 20 बोरी गुटखा अलग से रखा हुआ था। इसके अलावा मौके से गुटखा बनाने वाली मशीन, गुटखा बनाने में उपयोग किए जाने वाले सामान रैपर, तबाकू, सुपारी, कत्था व पाउज को पैक करने की झिल्ली को जब्त किया गया।
आरोपी साजिद खान, राजेन्द्र पंडा और राम भजन कैवर्त घटना के बाद से अपना मोबाइल बंद करके फरार हो गए थे। आरोपियों नेे पूछताछ करने पर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए संगठित होकर तबाखू युक्त गुटखा फैक्ट्री संचालित करना स्वीकार किया। इस पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 270, 111 बीएनएस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 58, 59, 63 के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी साजिद खान पूर्व में भी थाना छावनी और चौकी जेवरा सिरसा से अवैध माल गुटखा परिचालन करते पकड़ा चुका है।

रेपर में नहीं लिखी गई थी कोई वैधानिक चेतावनी

गुटखा को चेक करने पर उसके रेपर में एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग केसर युक्त फिट पानराज और दूसरे रेपर में पान बाग लिखा हुआ था, जिस पर किसी भी प्रकार की मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या तबाखू व गुटखा चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जैसी चेतवानी नहीं लिखी गई थी। इस मामले में मो. बिसमिल्लाह खान को नोटिस दिया गया। उसने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।
पूछताछ करने पर बताया कि तबाखू युक्त गुटखा फैक्ट्री साजिद खान निवासी साक्षरता चौक छावनी का है तथा उसी के निर्देश पर संचालित हो रहा है। साथ में राम भजन कैवर्त ने फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूर लाना और काम पर रखना, मजदूरों का पेमेंट करना तथा राजेन्द्र पंडा के द्वारा अवैध माल की ट्रांसपोर्टिंग कर दूसरे जिला बालोद, धमतरी, कांकेर तक भेजना बताया। गुटखा बेचकर प्राप्त रकम को आपस में बांटना बताया।

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