भुगतान की राशि जमा करने के लिए नोटिस देने के बाद भी यदि निर्धारित समय अवधि में सूर्या मॉल प्रबंधन द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 175 के अधीन बकाया राशि की वसूली कुर्की के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए जोन आयुक्त जोन क्रमांक 1 सुनील अग्रहरी ने प्रबंधन को नोटिस दिया है।
जांच में बेसमेंट, लेंटर की छत, सीमेंट की चादर, टाइल्स, सभी तलों का निरीक्षण किया गया। सूर्या मॉल द्वारा प्रस्तुत की गई स्व विवरणी की राशि में 4,89, 631 रुपए का अंतर पाया गया। पहले सूर्या ट्रेजर आईलैंड द्वारा संपत्ति कर की राशि 4, 19, 9753 रुपए दी जाती रही है। परंतु अब अंतर की राशि के साथ प्रतिवर्ष 46 लाख 89 हजार 384 देना होगा। अंतर की राशि की 5 गुना 24 लाख 48 हजार 155 रुपए भी प्रबंधन को जमा करना होगा। इसके साथ ही शिक्षा उपकर अंतर की राशि 48,963 रुपए देना होगा। इस प्रकार कुल 29 लाख 86 हजार 749 रुपए का भुगतान निगम को सूर्या मॉल प्रबंधन द्वारा करना होगा।