नामांकन: अधिकतम दो समर्थकों को साथ ला सकेंगे प्रत्याशी जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने पंचायतीराज संस्था आम चुनाव-2021 की नामांकन प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने के लिए प्रत्याशियों से आग्रह किया है कि वे नामांकन के दौरान अधिकतम दो व्यक्ति साथ लाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने प्रत्याशियों के आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर क्षेत्र का जिला पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र विश्नोई, एडीएम (प्रशासन) बीना महावर, एडीएम शहर केके गोयल सहित प्रशासनिक टीम के साथ अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि नामांकन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए जाप्ता लगाकर अनावश्यक भीड़ न होने दें।
पंचायतीराज चुनाव के तहत निकली आरक्षण लॉटरी जिले में पंचायतीराज संस्था आम चुनाव-2021 के लिए जिला परिषद वार्ड की विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए लॉटरी के माध्यम से वार्डों का आरक्षण कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जिला परिषद के 37 वार्डों में से वार्ड संख्या एक, पांच, छह, आठ, नौ, 11, 17, 25, 29 एवं 32 में सामान्य, वार्ड संख्या तीन, चार, 16, 19, 21, 22, 24, 27, 31 एवं 37 में सामान्य महिला, वार्ड संख्या 10, 14, 18 एवं 23 में एससी पुरुष, वार्ड संख्या सात, 12, 13 एवं 28 में एससी महिला, वार्ड संख्या 26 में एसटी पुरुष, वार्ड संख्या 20, 30, 34 एवं 35 में ओबीसी पुरुष, वार्ड संख्या दो, 15, 33 एवं 36 में ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुई।