बड़वानी में एक साल में ऐसे 141 अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। लोक सेवा के जिला प्रबंधक शारदा सराफ के अनुसार लोक सेवा गारंटी अधिनियम में समय पर सेवा उपलब्ध नहीं करानेवाले अफसर कलेक्टर के निशाने पर हैं। कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग इन अफसरों पर 75,000 रुपए का जुर्माना ठोंक चुके हैं।
यह भी पढ़ें : Ladli Behna Yojana : एमपी में लाड़ली बहनों को कब मिलेंगे 3 हजार रुपए, सामने आया बड़ा अपडेट लोक सेवा गारंटी अधिनियम में लापरवाही बरतने पर बड़वानी कलेक्टर और द्वितीय अपीलीय अधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग ने सख्त एक्शन लिया है। बड़वानी के नायब तहसीलदार सोनू गोयल पर सबसे ज्यादा 1250 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इनमें से ज्यादातर अफसरों को प्रकरणों के सीमा बाह्य हो जाने के कारण दंडित किया गया है।
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- अधिनियम की जिलास्तर पर टीएल बैठक में होती है मॉनीटरिंग
- समय सीमा से बाहर हुए केस पर अफसर से मांगते जवाब
- संतुष्टिजनक उत्तर नहीं मिलने पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी लगाते हैं जुर्माना
- जुर्माना नहीं भरनेवाले अफसरों पर कार्रवाई करते वरिष्ठ अधिकारी