मजिस्ट्रेट कोर्ट के निर्देश के बाद बेंगलूरु फॉरेस्ट रेंज के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (आरएफओ) ने केवीएन मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन, जमीन के मालिक केनरा बैंक के महाप्रबंधक और केंद्र के स्वामित्व वाली पीएसयू हिंदुस्तान मशीन टूल्स के महाप्रबंधक के खिलाफ एफआइआर दर्ज की। उन पर आरोप है कि फिल्म के लिए आर्ट सेट स्थापित करने को बड़ी संख्या में प्राकृतिक रूप से उगे पेड़ों को साफ कर दिया गया।
वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने बेंगलूरु फॉरेस्ट सर्कल के वरिष्ठ वन अधिकारियों के साथ शूटिंग स्थल का दौरा किया और पाया कि फिल्म के सेट की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए कई पेड़ों की कटाई की गई थी। पीन्या-जलहल्ली बागान में उक्त भूमि की स्थलाकृति की उपग्रह छवियों से भी उक्त स्थान पर वनस्पतियों के बड़े पैमाने पर विनाश और पेड़ों की कटाई का पता चला है।
वन भूमि को हुए नुकसान से नाराज मंत्री खंड्रे ने अधिकारियों को उत्पादकों और पेड़ों की कटाई की अनुमति देने वालों के खिलाफ वन अपराध का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। एफआईआर कर्नाटक वन अधिनियम 1963 की धारा 24 (जी) के तहत दर्ज की गई है।
यह धारा आरक्षित वनों में विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाती है, जिसमें खेती के लिए भूमि को साफ करना या तोडऩा, किसी अन्य उद्देश्य के लिए भूमि पर अनधिकृत कब्जा करना, भूमि को नुकसान पहुंचाना या उसमें बदलाव करना और शिकार के उद्देश्य से आग्नेयास्त्रों के साथ वन भूमि में प्रवेश करना शामिल है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को एक साल तक की कैद या 2,000 रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है।
भले ही वन अधिकारियों ने मौके पर कोई जब्ती नहीं की है, लेकिन उन्होंने खुलासा किया कि जांच जारी है और वे यह पता लगाने के लिए उपग्रह छवियों की पुष्टि कर रहे हैं कि पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई कब की गई थी।