पीड़ित महिला टिकेश्वरी ध्रुव द्वारा थाना सिटी कोतवाली में मय शपथ पत्र दर्ज शिकायत पर पुलिस ने तत्कालीन श्रम निरीक्षक बलौदा बाजार मनोज मंडलेश्वर, एजेंट मीना पति कृष्ण कुमार वर्मा के अलावा इस कृत्य में सहयोग करने वाले रुक्मणी पति स्व. श्याम वर्मा एवं सुमित्रा पति शिव प्रसाद ध्रुव के खिलाफ भादवि की धारा 409, 420, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।
तीन महिलाओं के पश्चात इस मामले में 11 अन्य हितग्राहियों ने भी आरोपियों पर गबन का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले में जिला श्रम अधिकारी कार्यालय बलौदा बाजार में वर्षों से जारी कमीशनखोरी और एजेंट के ही भरोसे चल रही शासकीय योजनाओं की राशि को हजम किए जाने के खेल का भंडाफोड़ हो गया है। वहीं आगामी दिनों पीड़ितो की संख्या बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता।
Crime News In Balodabazar: उक्त श्रम निरीक्षक ने पीड़ित महिलाओं को ग्राम रवान निवासी मीना नामक महिला से परिचय कराया। निरीक्षक ने उन्हें बताया कि महिला श्रम कार्यालय में एजेंट के रूप में कार्य करती है और आवश्यक प्रक्रिया कर योजना का लाभ दिला सकती है। जिसके पश्चात् श्रम निरीक्षक ने सारे दस्तावेज मीना के पास जमा करने को कहा। पीड़ित महिलाओं ने मीना को आवश्यक दस्तावेज दे दिया, जिसके पश्चात उसने इन महिलाओं को ग्राम करमदा बुलाया। महिलाओं के अनुसार एजेंट ने उन्हें ऑनलाइन आवेदन के नाम पर अपने साथ लाये लैपटॉप एवं फिंगर प्रिंट मशीन में अंगूठे का निशान भी लिया था। इसके बावजूद उन्हें अब तक राशि नहीं मिल पाई थी।
जिसके पश्चात उन्होंने विभाग के कुछ अन्य जानकारों से सम्पर्क किया तो महिलाओं को ज्ञात हुआ कि 20 अक्टूबर 2021 को ही सभी की राशि स्वीकृत होकर भाटापारा स्थित एक राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते में शासन द्वारा अंतरित किया गया था। महिलाओं को इस खाता के खोले जाने की जानकारी भी नहीं थी। जब उन्होंने बैंक से सम्पर्क किया तो राशि दो वर्ष पूर्व ही आहरित कर लिये जाने की जानकारी मिली। पीड़ित आदिवासी महिलाओं ने परेशान होकर इसकी शिकायत करते हुए तत्कालीन श्रम निरीक्षक, एजेंट एवं बैंक के अधिकारी, कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की थी।
आखिर क्या है पूरा मामला पीड़ित आदिवासी महिला तीजन बाई ध्रुव, रम्हीन ध्रुव, टिकेश्वरी ध्रुव सभी निवासी ग्राम कोलियारी ने राज्यपाल, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं उच्च अधिकारियों के समक्ष शपथ पत्र सहित शिकायत पत्र दिया गया था। जिसमें उल्लेख है कि महिलाओं के मृत पतियों के (Crime Hindi News) नाम से श्रम विभाग में छत्तीसगढ़ भवन सन्निर्माण योजना के तहत पंजीयन था, जिसके अंतर्गत मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित अथवा उत्तराधिकारी को 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दिये जाने का प्रावधान है। पति की मृत्यु होने के पर योजना का लाभ लेने पीड़ित महिलाएं वर्ष 2019 में बलौदा बाजार के जिला श्रम विभाग कार्यालय पहुंची जहां उनकी मुलाकात श्रम निरीक्षक से हुई।
अब तक कुल 14 हितग्राहियों की राशि का फर्जीवाड़ा प्रारंभ में पीड़ित आदिवासी महिला टिकेश्वरी ध्रुव, तीजन बाई ध्रुव, रमहीन ध्रुव निवासी ग्राम कोलियरी के अलावा बाद में 11 हितग्राहियों सेवक राम पिता फेकून ठाकुर, विद्या पति रमेश यादव, सुशीला पति सियाराम ध्रुव ग्राम करमदा, पंचराम पिता ऊभे राम ध्रुव निवासी ग्राम धंवई, लोमेश पिता पीला राम ध्रुव, विशाली पिता धनीराम निषाद ग्राम बुड़गहन, श्याम बाई पति स्व भीषण वर्मा करमदा, बैशाखू पिता कलाराम साहू करमदा, राय सिंह पिता सुधवा निषाद बुड़गहन, परेमिन पति खेलन ध्रुव करमदा, रतन सिंह पिता बुधुराम बुड़गहन ने आरोपियों पर छल-कपट कर प्रत्येक से एक 1-1 लाख समेत कुल 14 लाख रुपये धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।