बीजेपी की इस सांसद की बढ़ सकती है मुश्किल, चुनाव याचिका पर नोटिस जारी
याची अधिवक्ता के. आर. सिंह का कहना है कि याची ने दो आधारों पर आजम खां के चुनाव को चुनौती दी है। एक उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के कुलाधिपति के लाभ के पद पर रहते हुए लोकसभा चुनाव लड़ा। कानून के तहत वे लाभ का पद रखते हुए चुनाव नहीं लड़ सकते । दूसरा आधार यह है कि उन्होंने धार्मिक आधार पर भावनायें भड़का कर वोट मांगा। इन दोनों आधारों पर चुनाव निरस्त किया जाय। कोर्ट ने पत्रावली को देखते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया केस विचारणीय है और सभी विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।