यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने गंभीर सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता डीसी द्विवेदी ने बहस की। इनका कहना है कि कोर्ट ने विपक्षी को याची की पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान करने पर चार माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था।साथ ही याची को ग्रेच्युटी पर 6 फीसदी व्याज पाने का हकदार माना है।
प्रयागराज•Mar 25, 2022 / 10:41 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी मथुरा गौरव ग्रोवर को हाजिर होने का दिया निर्देश, जानिए वजह
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