गर्माया भूतपूर्व सैनिकों का मुद्दा अधिकृत सूत्रों ने बताया कि दूसरे राज्यों के भूतपूर्व सैनिकों को आवेदन का मौका देने का मुद्दा गर्माया हुआ है। आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती-2021 की अधिसूचना के बिंदू संख्या 8 (क-2) में कहा गया है, कि 12 जुलाई 2021 की कार्मिक विभाग की अधिसूचना अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम-1988 के तहत अन्य राज्यों के पूर्व सैनिकों को भी देय होगा। यानि दूसरे राज्यों के पूर्व सैनिक भी फॉर्म भरकर भर्ती परीक्षा में बैठ सकेंगे। जबकि आरएएस 2018 में केवल राजस्थान के पूर्व सैनिकों को पात्र माना गया था।
आयोग ने मांगा है मार्गदर्शन
राज्य के भूतपूर्व सैनिकों ने राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रशासन सहित कार्मिक विभाग, सैनिक कल्याण और परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास से मुलाकात की। सैनिकों का कहना है कि इससे पड़ौसी राज्यों के पूर्व सैनिक प्रतिस्पर्धा में शामिल होंगे। जब अन्य कैटेगरी में केवल राजस्थान के मूल निवासियों को शामिल करने का प्रावधान है, तो पूर्व सैनिकों की कैटेगरी में यह प्रावधान करना गलत है। इसको लेकर आयोग ने सरकार से मार्गदर्शन मांगा है।