बुधवार को हाईकोर्ट के सीजे एस. रविंद्र भट्ट और जस्टिस विनीत माथुर ने फैसला सुनाया। इसमें कुलपति प्रो. आर. पी. सिंह के कामकाज पर लगी रोक हटाने (stay vacate) के आदेश जारी किए। इससे कुलपति प्रो. सिंह को 11 महीने बाद राहत मिली। उन्होंने कुलपति सचिवालय (VC Office) में पदभार संभाल लिया। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के अध्ययन के बाद उन्होंने गुरुवार को कामकाज शुरू करने फैसला किया है। मालूम हो कि पत्रिका ने पिछले 11 महीने में लगातार इस मुद्दे पर खबरें की थी।
हाईकोर्ट के आदेश मिलते ही कुलपति सचिवालय और निवास स्थान पर शिक्षक, कर्मचारी पहुंच गए। 11 महीने से सूना कार्यालय (office) और निवास (residence) आबाद हो गया। लोग बुके और फूल माला, मिठाई लेकर पहुंच गए।
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-नहीं हो सका बीते साल अन्तर कॉलेज सांस्कृतिक कार्यक्रम
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-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का 11.19 करोड़ रुपए का बजट लैप्स
-यूजीसी से स्वीकृत ऋषि दयानंद चेयर का काम ठप
-20 नए शिक्षकों और सात अधिकारियों की भर्ती अटकी
-निलंबित प्रो.सतीश अग्रवाल के मामले की आंतरिक जांच
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-विश्वविद्यालय में नहीं हुई शोध प्रवेश परीक्षा
हाईकोर्ट ने रोक हटाने के आदेश दिए हैं। फैसला का अध्ययन करने के बाद कामकाज शुरू करेंगे। विश्वविद्यालय को गति मिले इसको देखते हुए त्वरित कार्य करेंगे।
प्रो. आर. पी. सिंह, कुलपति मदस विश्वविद्यालय