Gujarat: राज्य चुनाव आयोग को गुजरात हाईकोर्ट का नोटिस, अन्य चुनाव से पहले मनपा चुनाव परिणाम को चुनौती
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Gujarat: राज्य चुनाव आयोग को गुजरात हाईकोर्ट का नोटिस, अन्य चुनाव से पहले मनपा चुनाव परिणाम को चुनौती
अहमदाबाद. राज्य चुनाव आयोग की ओर से स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जारी अधिसूचना को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसके तहत नगरपालिका, जिला पंचायत व तहसील पंचायतों के चुनावों के पहले राज्य की छह महानगरपालिकाओं के चुनाव के परिणाम घोषित करने की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इस मामले में छह फरवरी तक जवाब देने को कहा गया है। इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह रखी गई है।
याचिकाकर्ता की ओर से चुनाव आयोग की अधिसूचना के तहत नगरपालिका, जिला पंचायत व तहसील पंचायत के चुनावों से पहले महानगरपालिकाओं के चुनाव परिणाम घोषित किए जाने का विरोध किया गया है। याचिका में सभी चुनावों की मतगणना की एक ही तारीख रखते हुए चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष व पारदर्शी रखे जाने की मांग की है।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मनपा के चुनावों के परिणाम घोषित किए जाने के बाद अन्य स्थानीय निकाय चुनावों पर इसका असर पड़ सकता है। इसलिए इससे निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया नहीं हो सकती।
राज्य चुनाव आयोग की ओर से गत दिनों 6 महानगरपालिका, 81 नगरपालिका, 31 जिला पंचायत व 231 तहसील पंचायतों के चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। इसके तहत महानगरपालिका के चुनाव 21 फरवरी को और 23 फरवरी को मतगणना होगी। वहीं अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव 28 फरवरी को होंगे और मतगणना 2 मार्च को होगी।
अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर व भावनगर महानगरपालिका के चुनावों के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। नामांकन की अंतिम तारीख 6 फरवरी है।
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