15 अक्टूबर को कोर्ट ने दिया था आदेश
15 अक्टूबर को न्यायमूर्ति संदीप भट्ट ने आदेश दिया था कि संबंधित प्राधिकारी मामले की जांच करेंगे और याचिकाकर्ता के संपर्क करने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार निर्णय लेंगे। उसके बाद दो सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को इसकी जानकारी भी देंगे।
अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ कार्रवाई की मांग
अप्रैल 2023 में वडोदरा की एक नन मंजुला तुस्कानो ने अधिवक्ता उत्कर्ष दवे के माध्यम से एक एफआईआर दर्ज करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा कादी शहर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ननों और पोप पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए एक अज्ञात वक्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप
करीब 100 ननों ने मेहसाणा जिले के पुलिस अधिकारियों को प्रस्तुतीकरण के बाद याचिका दायर की गई थी। इसमें वक्ता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसे ईसाइयों के खिलाफ कथित घृणास्पद भाषण देते हुए एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है। ननों के अनुसार, पुलिस ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की।