इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एक ट्रांसजेंडर महिला भी बच्चे को गोद ले सकती है। कोर्ट ने कहा कि एकल माता पिता हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम, 1956 के तहत किसी भी बच्चे को गोद लिया जा सकता है।
वाराणसी•Feb 22, 2022 / 06:32 pm•
Karishma Lalwani
Allahabad Highcourt Order Transgender can also Adopt Child
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