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यूपी में इन अधिकारी-कर्मचारियों को नहीं मिलेगा अगस्त का वेतन, चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने में लापरवाही

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि वे उन कर्मचारियों और अधिकारियों को अगस्त की सैलरी नहीं देगी जिन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्योरा दर्ज नहीं किया है।

लखनऊAug 21, 2024 / 11:57 am

Sanjana Singh

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UP News: राज्य सरकार ने चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा न देने वाले अधिकारियों और राज्य कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रोकने का फैसला किया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि 31 अगस्त तक संपत्तियों का ब्योरा देने वालों का ही वेतन दिया जाएगा। प्रदेश में कर्मियों की संख्या 17 लाख 88 हजार 429 है। इसमें से करीब 26 फीसदी ने ही ब्योरा ऑनलाइन दिया है।

31 जुलाई तक ब्योरा देने की दी मोहलत

राज्य सरकार ने आईएएस और पीसीएस के बाद सभी वर्ग के अधिकारियों और कर्मियों के लिए चल-अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्योरा देना अनिवार्य किया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी शासनादेश में पहले 30 जून तक संपत्तियों का ब्योरा देना अनिवार्य किया गया था। इसमें कहा गया था कि संपत्तियों का ब्योरा न देने वालों को पदोन्नति नहीं दी जाएगी। इसके बाद भी सभी कर्मियों ने संपत्तियों का ब्योरा नहीं दिया। कार्मिक विभाग ने 31 जुलाई तक पोर्टल पर ब्योरा देने की मोहलत दे दी।

सिर्फ 26% कर्मचारियों ने दिया संपत्ति का ब्योरा

मुख्य सचिव की ओर से मंगलवार को जारी शासनादेश में कहा गया है कि मानव संपदा पोर्टल की समीक्षा से पता चला है कि स्पष्ट निर्देशों के बाद भी सभी कर्मियों ने अपनी संपत्तियों का ब्योरा नहीं दिया है। यह असंतोषजनक स्थिति है। मुख्य सचिव ने कहा है कि चल-अचल संपत्तियों का विवरण पोर्टल पर दर्ज करने वाले कार्मिकों का ही अगस्त का वेतन दिया जाएगा। विभागाध्यक्षों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि इसकी जानकारी मुख्य सचिव कार्यालय को भी दी जाएगी। कार्मिक विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत कुल अधिकारियों और कर्मचारियों में से सिर्फ 26 प्रतिशत ने ही चल और अचल संपत्ति का ब्योरा दिया है।

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