Lekhpal Suspended: अनुशासनहीन एवं अशोभनीय व्यवहार पर निलंबन का प्रावधान
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के उपनियम 9 के तहत की गई है, जिसमें पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने और शासकीय सेवकों के अनुशासनहीन एवं अशोभनीय व्यवहार पर निलंबन का प्रावधान है। (Chhattisgarh News) कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान सेंगर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। आरोपी की गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया आरंभ
Lekhpal Suspended: साथ ही, उनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छिंदगढ़ नियत किया गया है। लेखापाल दीपक सिंह सेंगर पर भारतीय दंड संहिता, 2023 के तहत महिला से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप है। इस मामले में पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया आरंभ कर दी है।