विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीत कौर संधू ने बताया कि रायसिंहनगर थाने में 26 फरवरी 2016 को पीडि़ता ने पिता की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई। इसमें बताया कि वार्ड13 रायसिंहनगर निवासी दुलीचंद उर्फ दुलीराम पुत्र हेतराम नायक उसे चौदह वर्षीय बेटी का अपहरण कर ले गया। जाते समय में उसके घर में रखी 9700रुपए की नकदी और सोने की बालियां भी चुरा ले गया।
पीडि़ता के पिता ने अपने प्रयासों से यह पता लगाया कि उसकी बेटी को यह आरोपी घड़साना क्षेत्र गांव १२ एसपीडी में किसी रिश्तेदार के घर पर ठहरा था। पीडि़ता को इस घर से लेकर आए और पुलिस के समक्ष पेश किया।
पुलिस ने इस पीडि़ता का मेडिकल मुआयना कराया। इसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस अनुसंधान में पाया कि आरोपी दुलीचंद उर्फ दुलीराम नायक मूल रूप से गजसिंहपुर के वार्ड 4 का रहने वाला है। उसकी मां किसी युवक के साथ रायसिंहनगर एरिया में आकर बस गई।
इसके बाद दुलीराम भी अपनी मां के पास रहने के लिए आ गया था। उसकी मां के घर पास ही पीडि़ता से उसकी मुलाकात हुई। उसने पीडि़ता को पहले फ्रेंडशिप बनाने का नाटक किया और वह नहीं मानी तो उसे जान से मारने की धमकी देकर उससे दुष्कर्म करने लगा और 25 फरवरी 2016 की रात को मौका पाकर उसे भगा ले गया। पुलिस इस आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक संधू के अनुसार अदालत में पीडि़ता और उसके परिजनों के अलावा स्कूल प्रिंसीपल सहित 12गवाहों ने अपने बयान दिए जबकि 23दस्तावेज पेश किए गए। अदालत ने आरोपी दुलीचंद उर्फ दुलीराम नायक को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 376 (२)(१) में आजीवन कारावास व पचास हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर तीन साल का अलग से कारावास भुगतना होगा। इसी प्रकार आईपीसी धारा ४५० और धारा ३६६ में पांच-पांच साल कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माना राशि नहीं देने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आईपीसी की धारा ३६३ में तीन साल कठोर कारावास व तीन हजार रुपए का जुर्माना, अदम अदायगी की सूरत में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वहीं पोक्सो एक्ट की धारा ५ एल और धारा ६ में दस साल कठोर कारावास व बीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।