परेशानी: नहीं मिल रहा स्लॉट, मची मारामारी
हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाने के लिए कई ग्राहकों को तो टू व्हीलर वाहनों के मालिकों को तो डीलरों को दो से ढाई डेढ़ महीने बाद की तारीख मिल रही है जबकि सीयाम के माध्यम से कई बाइक कंपनियों के स्लॉट ही खाली नहीं बता रहा है। इधर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि दो बार बढ़ाने के बाद अब 10 अगस्त तक की गई है। ऐसे में सीकर स्थित आरटीओ कार्यालय, नीमकाथाना, रींगस व फतेहपुर कार्यालयों के बाहर बैठे एजेंट ग्राहकों से दो से तीन गुना रुपए लेकर नंबर प्लेट हाथ में ही पकड़ा रहे हैं। इससे परिवहन विभाग व सीयाम की वेबसाइट पर वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वैरिफाई नहीं हो पा रही है। ग्राहक बाहर बैठे एजेंटों को दो से तीन गुना रुपए देकर ठगे जा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
मखौल: एजेंट डीलर से प्लेट लाकर सीधे ग्राहक के हाथ में दे रहे
सीकर जिले में लगातार वाहन डीलर के पैंडेंसी बढ़ रही है, क्योंकि आरटीओ के एजेंट डीलर से प्लेटें ले जाकर सीधे ग्राहकों को दे रहे हैं, इससे वाहन पोर्टल पर पैंडेंसी चल रही है। एजेंट ग्राहकों दो से तीन गुना रुपए लेने के बाद भी हाई सिक्योरिटी प्लेट बनवाने के बाद उसे पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं करवा रहे हैं।
सुरक्षा पर उठे सवाल
पोर्टल पर एचएसआरपी प्लेट का रजिस्ट्रेशन व लेजर कोड नंबर अटैच नहीं होने के कारण वाहन की डिटेल ऑनलाइन नहीं हो रही है। क्योंकि फिटमेंट क्लॉज का काम वाहन डीलर या प्लेट बनाने वाली कंपनी कर सकती हैं, जबकि अन्य बाहरी एजेंट ग्राहकों को चोरी-छुपे व सांठ-गांठ करके डीलरों से लाकर सीधे नंबर प्लेट दे रहे हैं। ऐसे में नंबर प्लेट सीयाम एप पर अपलोड नहीं हो रही है। इससे इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का कोई औचित्य नहीं रहेगा। ग्राहक सीधे डीलर या फिर संबंधित कंपनी की फर्म से ही नंबर प्लेट लगवाएं।
इनका ऑप्शन ही नहीं
विभाग के सीयाम पोर्टल पर केरला टैक्सी, ई रिक्शा, नंदी टैंपो, कुछ कंपनियों के ट्रैक्टर आदि का पोर्टल पर हाई सिक्योरिटी प्लेट के लिए डीलर ही नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में वाहन मालिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए परेशान हो रहे हैं और परिवहन विभाग कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। वहां से इन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है।
ये भी है समस्या
फिटमेंट क्लॉज का काम वाहन डीलर या प्लेट बनाने वाली कंपनी कर सकती हैं, जबकि एजेंट ग्राहकों को धोखा देकर उनसे कई गुना रुपए वसूली के बाद भी वाहन डीलर से फिटमेंट क्लॉज नहीं करवा पा रहे हैं। इसका सीधा नुकसान ग्राहकों को होगा और उन्हें चालान की मोटी राशि का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कोई भी बाहरी लोगों से या एजेंट से एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं बनवाएं क्योंकि डीलर के अलावा प्लेट अन्य लोग नहीं लगा सकते और प्लेट को ऑनलाइन नहीं चढ़ा सकते हैं। पुरानी ऑफलाइन आरसी है तो उसे ऑनलाइन करवा दें। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आवेदन कर दें। विभाग ने आदेश जारी किया है कि एचएसआरपी के लिए आवेदन कर दिया तो कोई चालान नहीं बनाएगा।
ताराचंद बंजारा डीटीओ, सीकर