इस बार इलेक्ट्रानिक्स वोटिंग मशीन में दिखेगी प्रत्याशियों की फोटो
विधानसभा चुनाव में होंगे कई नए प्रयोग, आकर्षक व उंचा होगा पोलिंग बूथ
This time, the electronically voting machine will show the candidates’ photos
शहडोल. इस चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर लगाए जाने वाले बैलेट पेपर में उम्मीदवारों के नाम, चुनाव चिन्ह के साथ उनकी फोटो भी होगी। जिले में यह पहली बार होगा जब उम्मीदवार की फोटो भी ईवीएम पर लगाई जाएगी। वहीं आचार संहिता के दौरान कई त्योहार भी पडऩे वाले हैं। ऐसे में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति धार्मिक स्थल या कार्यक्रमों में मंच पर अतिथि बनकर नहीं जा सकते। हालांकि राजनेता वहां सामान्य व्यक्ति के तौर पर जा सकते हैं, लेकिन यदि वे चुनाव प्रचार करते हैं, तो उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि आचार संहिता लागू होते ही विभिन्न राजनेताओं द्वारा आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों पर भी नजर रखी जाएगी। इन धार्मिक आयोजन और प्रत्याशियों की घोषणा होने तक राजनीतिक आयोजनों के खर्च को अलग-अलग नियमों के तहत पार्टी और उम्मीदवारों के खाते में जोड़ा जाएगा। त्योहारों में धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता।
बीएलओ देंगे मतदाता पर्ची व वोटर गाइड
बताया गया है कि बीएलओ खुद हर घर में जाकर मतदाता पर्ची पहुंचाएंगें। मतदान से पांच दिन पहले यह पर्चियां बांटी जाएगी। साथ ही हर घर में एक वोटर गाइड दी जाएगी। जिसमें मतदान के तरीकों के बारे में बताया जाएगा।
चुनाव आयोग द्वारा तैयार किया गया सी-विजिल एप का काम अब शुरू हो गया है। कोई भी व्यक्ति यदि आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करना चाहता है तो इस एप के जरिए फोटो भेज सकता है।
बनेगा मतदाता सहायक सेंटर
बताया गया है कि हर बूथ पर एक मतदाता सहायक सेंटर बनाएगा। पोलिंग बूथ का बीएलओ इस सेंटर पर बैठेगा और मतदाताओं की मदद करेगा। साथ ही बूथ के बाहर चार पोस्टर लगाए जाएंगे, जिसमें वोटर वैरीफायएबल पेपर ऑडिट ट्रैल यानि वीवीपैट और मतदान की अन्य जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा निर्वाचन आयोग विभिन्न अधिकारियों की गतिविधियों और उनसे मिलने-जुलने वाले लोगों की भी निगरानी रखेगा।
कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ सकते प्रत्याशी
बताया गया है कि प्रत्याशी नामांकन के लिए दिए जाने वाले शपथ-पत्र में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ सकते। यदि कोई कॉलम खाली छोड़ा जाता है, तो आयोग कार्रवाई करेगा। वहीं चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति नहीं ली तो वाहन राजसात कर लिए जाएंगे।
यह प्रयोग भी होंंगे मतदान केंद्र पर न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं जैसे पीने का पानी, समुचित रोशनी, शौचालय, दिव्यांगों के लिए रैंप व वोटिंग कंपार्टमेंट होना जरूरी होगा। वोटिंग मशीन के चारों ओर स्टील ग्रे रंग के फ्लेक्स जैसे प्लास्टिक शीट का बना 30 इंच ऊंचा वोटिंग कंपार्टमेंट होगा। पहले यह 12 से 18 इंच ऊंचाई का फटा पुराना गत्ता होता था। मतदान केंद्र पर चुनाव प्रक्रिया नियम 31 के तहत मतदाता को दी जा रही सुविधाओं और उनमें जागरूकता बढ़ाने वाला पोस्टर लगाया जाएगा।
इनका कहना है
इस बार विधानसभा चुनाव में ईवीएम में चुनाव चिन्ह के साथ प्रत्याशियों की फोटो भी रहेगी, ताकि मतदाताओं में प्रत्याशियों को लेकर किसी भी प्रकार का भ्रम न हो। चुनाव के संबंध में निर्वाचन आयोग को जो भी दिशा-निर्देश होंगे, उनका अक्षरश: पालन किया जाएगा।
अनुभा श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल
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