मैहर जिला की कलेक्टर रानी बाटड़ ने नवरात्रि मेले के लिए श्रद्धुलओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जरूरी वीआईपी कल्चर को समाप्त करें के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि, यह मेला 3 अक्टूबर को नवरात्री के प्रारंभ के साथ ही शुरू होगा जिसमे हर साल लाखों लोग आते है। इस बीच मंदिर के कर्मचारी और पुलिस-प्रशासन से जुड़े लोग खास लोगों को वीआईपी दर्शन कराते हैं जिससे में आम श्रद्धालुओं को परेशानी होती थी।
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मैहर एसडीएम विकास सिंह ने भी इस मामले में एक सार्वजनिक सूचना जारी कर नागरिकों और सभी ख़ास लोगों से अनुरोध किया है कि मां शारदा देवी मंदिर में वीआईपी दर्शन और व्यवस्था की मांग न करें। इसके आलावा एसडीएम ने 3-12 अक्टूबर तक मैहर नगर पालिका क्षेत्र में धारा 144 के तहत नगर पालिका क्षेत्र में मांस, मछली और अंडे की बिक्री और खरीद दोनों पर रोक लगा दी है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी । इसके अलावा यहां की सिक्योरिटी भी टाइट रखने का काम भी जोरो-शोरो चल रहा है। यहां चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती और ड्रोन के जरिए नज़र रखी जाएगी।