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कोरोना वायरस का असर : रतलाम सहित देशभर में सभी ट्रेन 14 अप्रैल तक निरस्त

कोराना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जहां पहले भारतीय रेलवे ने 31 मार्च तक सभी पैसेंजर ट्रेन को बंद किया गया था वही इसको बढ़ाकर अब 14 अप्रैल की रात 12 बजे तक बंद कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने यह निणर्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद किया है जिसमे देश को 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया है।

रतलामMar 26, 2020 / 11:01 am

Ashish Pathak

train accident news

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रतलाम। कोराना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जहां पहले भारतीय रेलवे ने 31 मार्च तक सभी पैसेंजर ट्रेन को बंद किया गया था वही इसको बढ़ाकर अब 14 अप्रैल की रात 12 बजे तक बंद कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने यह निणर्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद किया है जिसमे देश को 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया है। इसके असर के चलते रेल मंडल में भी 150 यात्री ट्रेन रद्द कर दी गई है।
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Railway signal
रतलाम रेल मंडल के डीआरएम विनित गुप्ता ने पत्रिका को बताया कि इस मामले में आदेश मिल गए है। पहले 31 मार्च तक सभी ट्रेन को निरस्त किया गया था। अब इसकी तारीख को बढ़ाकर 14 अप्रैल किया गया है। 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है। रेलवे के अनुसार सिर्फ यात्री ट्रेन को ही निरस्त नहीं किया गया है, बल्कि रेलवे के सभी प्रमुख कार्यालय जिसमे मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय भी शामिल है उसको भी 14 अप्रैल तक ताला लगा दिया गया है।
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जून तक बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन

इधर रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस पर पूरी तरह से नियंत्रण के लिए आगामी जून माह तक भारतीय रेलवे को बंद किया जा सकता है। इस बारे में वरिष्ठ कार्यालय में मंथन चल रहा है। इस बारे में अधिकृत सूचना 14 अप्रैल तक आ सकती है। फिलहाल यह तब तय किया जाएगा जब कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाया गया लॉकडाउन का पालन आमजन नहीं करेगा।
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टिकट रिफंड की तारीख को बढ़ाया

इधर रेलवे ने यात्री ट्रेन को 14 अप्रैल तक निरस्त किया तो टिकट के रिफंड के नियम में भी बदलाव किया है। रेलवे के अनुसार आगामी 21 जून तक निरस्त होने वाली सभी वे पैसेंजर ट्रेन जो रेलवे निरस्त करेगा उसका रिफंड यात्री 90 दिन के अंदर ले सकेगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए है। रेलवे के रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी जेके जयंत के अनुसार इस मामले में वरिष्ठ कार्यालय से आदेश जारी हो गए है। नए आदेश के अनुसार अब ट्रेन निरस्त होने की तारीख से 90 दिन के अंदर रिफंड लिया जा सकेगा।

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