नगरीय प्रशासन विभाग के उप सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम १९७२(संशोधित) आदेश क्रमांक 2012 की धारा २३ की उपधारा दो का उपयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा एतद नगर एवं ग्राम निवेश की सूचना १४१२/उपा/टीसी/३०७/२०१८ दिनांक १२ मार्च २०१८ में अपेक्षित किए गए अनुसार प्रवॢतत रतलाम विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करता है। कि डोसी गांव की खसरा क्रमांक ५०,५१,५२,६४,६५, ६६/१, ६६/२ व रतलाम 3 व 5 की कुल भूमि१९.८४ हेक्टेयर भूमि जो वर्तमान में यातायात(पॉर्किंग एवं मार्ग) के लिए दर्शाई गई है। उसे अब औद्योगिक एवं मार्ग के प्रायोजन के लिए परिवर्तित की जाती है।
बीते कई सालों से अल्कोहल प्लांट की भूमि पर पॉर्किंग दर्शाने से उसका विकास नहीं हो पा रहा है। अब शासन ने उक्त परेशानी को दूर कर दिया है। उक्त भूमि एकेविएन के पास है। वह शीघ्र विकसित करेगा। शेष 10 हेक्टेयर भूमि पर प्लांट के सामान, भवन व कर्मचारी भवन बने है। सामान बेचकर उसे डिस्मेंटल की प्रक्रिया चल रही है।
एएस मोरे, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र,रतलाम।
एल्कोहल प्लांट की करीब 20 हेक्टेयर पर विकास योजना २०२१ में पॉर्किंग दर्शाया गया था, उसे अब औद्योगिक प्रयोजन में परिवर्तित कर दी है। इस निर्णय के बाद उक्त भूमि की डीपीआर तैयार की जाएगी। हमारा प्रयास है कि इसकी शेष 10 हेक्टेयर भूमि को हस्तानांतरित कराने का है।
आरएस गौड़, महाप्रबंधक, एकेविएन।