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रायपुर

निगम ने 6 बेसमेंट पार्किंग खाली कराई, पार्किंग को बना रहा था गोदाम, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

सोमवार को अतिक्रमण शाखा की टीम कार्रवाई के लिए पहुंच गई। नोटिस चस्पा होने के बाद पाठक ने अधिवक्ता अनीश तिवारी और अतुल केशरवानी के जरिये सुबह ही हाईकोर्ट में याचिका दायर की। टीम द्वारा की जा रही कार्रवाई के बीच हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस पी सैम कोशी की सिंगल बेंच ने सुनवाई कर बिना नापजोख किये सीधे की जा रही नगर निगम की कार्रवाई पर स्थगन प्रदान कर दिया। इसके साथ ही तीन माह के भीतर सीमांकन कराने के निर्देश दिए हैं।

रायपुरDec 13, 2022 / 01:35 pm

Sakshi Dewangan

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बिलासपुर. शहर के भवन और कांप्लेक्स (complex) मालिकों द्वारा बेसमेंट पार्किंग (basement parking) का निजी और व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ नगर निगम ने सोमवार से कार्रवाई शुरू की।


सत्यम चौक से पुराना बस स्टैंड (bilaspur old bus stand) तक आधा दर्जन कांप्लेक्स में बने (basement parking) बेसमेंट पार्किंग को खाली कराया गया। इन कांप्लेक्स के बेसमेंट में रखें सामानों को हटाकर स्थान को पार्किंग के लिए आरक्षित किया गया। नगर निगम ने पहले ही भवन और कांप्लेक्स को नोटिस जारी (notice issued) किया था। खुद बेसमेंट पार्किंग खाली नहीं कराने पर नगर निगम ने कार्रवाई की चेतावनी (warning) दी है। वहीं नगर निगम ने उसलापुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया (bulldozer fired on illegal construction)

शहर की सड़कों को व्यवस्थित करने और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने प्रशासन के दोनों आईएएस अधिकारी बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एमडी कुणाल दुदावत और निगम कमिश्नर वासु जैन ने ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों के साथ गरुवार को सड़कों पर पैदल चलकर जायजा लिया था। इस दौरान कांप्लेक्स और भवनों के बेसमेंट पार्किंग का निजी या व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ निगम को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिसके बाद निगम द्वारा नोटिस जारी किया गया था। निगम कमिश्नर जैन और एमडी दुदावत द्वारा बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।


उसलापुर अतिक्रमण पर चला बुलडोजर
शहर के उसलापुर रोड में शासकीय जमीन (government land) पर अतिक्रमण किए लोगों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई सोमवार को भी जारी रही। इस मार्ग में रेस्टोरेंट के अवैध निर्माण (Illegal construction of restaurant) को ढहाने के बाद लगातार पिछले सात दिनों से निगम द्वारा कार्रवाई कर शासकीय जमीनों को अतिक्रमण मुक्त (Encroachment free government land) कराया गया।


नगर निगम बिलासपुर द्वारा उसलापुर में जारी अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पाटीदार भवन के पास स्थित मकान को तोड़ने पर हाईकोर्ट (highcourt) ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने तीन माह के भीतर सीमांकन कराने के निर्देश दिए हैं। सीमांकन में बेजा कब्जा साबित होने पर ही कार्रवाई की जा सकेगी। नगर निगम बिलासपुर (Municipal Corporation Bilaspur) ने कुछ दिनों से उसलापुर इलाके में अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रखा है। निगम ने पाटीदार भवन के पास रहने वाले आशुतोष पाठक के मकान पर भी गत शनिवार को नोटिस भेज कर कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे।

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