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आचार संहिता के बीच अवैध प्लाॅटिंग का बिछा जाल, कलेक्टर का खसरा ब्लॉक करने का फरमान भी बेअसर पुलिस के मुताबिक बिलासपुर के सरकंडा निवासी कारोबारी राजकुमार थावरानी ने वर्ष 2014 में टाटीबंध के प.ह.न. 34 स्थित 0.420 हेक्टेयर जमीन को नवल किशोर अग्रवाल, शिवकुमार अग्रवाल और उनकी मां रामप्यारी अग्रवाल से खरीदा था। इस दौरान बयाना के रूप में 51 लाख रुपए देकर राजकुमार के पक्ष में विक्रयनामा बनाया गया। इसमें चेक और नकद के रूप में भुगतान किया गया।
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Election Breaking : कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जारी, इन नामों पर लगी मुहर, CM बघेल ने कही ये बात, देखें बाद में तीनों ने 10 लाख रुपए और लिया। रजिस्ट्री से पहले सीमांकन और जरूरी दस्तावेज देना भी तय हुआ था। रकम लेने के बाद भी नवल और शिवकुमार ने रजिस्ट्री नहीं कराई। इसके अलावा जरूरी दस्तावेज भी नहीं दिए गए हैं। पिछले करीब 9 साल से जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए पीड़ित आरोपियों के चक्कर काट रहा था। इस बीच जमीन को किसी दूसरे को बेचने की कोशिश शुरू कर दी। इसकी जानकारी होने पर राजकुमार ने इसकी खरीदी-बिक्री पर रोक लगाने कोर्ट में आवेदन लगाया। इसके बाद आमानाका थाने में मामले की शिकायत की। पुलिस ने नवल, शिवकुमार और उनकी मां के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है।
जमीन बेचने के नाम पर 61 लाख रुपए लेकर जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई गई। मामले की शिकायत मिलने पर आरोपी नवल किशोर अग्रवाल, शिवकुमार अग्रवाल और उनकी मां के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है।
– संतराम सोनी, टीआई, आमानाका, रायपुर